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बिना आधार कार्ड नहीं कटेंगे बाल, इस राज्य के सरकार ने जारी किया आदेश

by supriya June 2, 2020
written by supriya

देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या एक लाख नब्बे हजार के पार चली गई है. सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अब देश में कोरोना के कुल 190535 केस हैं. जबकि 5394 लोगों की मौत हो चुकी है. भारत में अब कोरोना वायरस के 93322 एक्टिव केस हैं. बिना आधार कार्ड नहीं कटेंगे बाल, इस राज्य के सरकार ने जारी किया आदेश.

देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है. इस बीच लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ गया है. 1 जून से तमिलनाडु में सैलून और ब्यूटी पॉर्लर खोल दिए गए हैं, लेकिन बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा. तमिलनाडु सरकार ने सैलून के लिए एसओपी जारी कर दी है. तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक, अगर आप बाल कटवाना चाहते हैं तो आधार कार्ड दिखाना होगा. सैलून मालिक हर कस्टमर का नाम, पता, फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

तमिलनाडु सरकार के एसओपी के मुताबिक, कोई भी सैलून 50 फीसदी स्टाफ (8 स्टाफ से ज्यादा नहीं) के साथ खुलेंगे. सैलून में एसी नहीं चलेंगे. सैलून में आने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य होगा और उन्हें पहले हाथ सैनिटाइज करना होगा. इसके बाद वह आरोग्य सेतु ऐप की डिटेल दिखाएंगे. सैलून मालिक कस्टमर को डिस्पोजेबल एप्रन और जूते के लिए कवर देंगे. अगर कस्टमर का बिल एक हजार रुपये आता है तो उन्हें 150 रुपये डिस्पोजेबल एप्रन और फुट कवर का देना होगा. सैलून में आ रहे लोगों का कहना है कि दो महीने के बाद सैलून खुलने से हम खुश हैं. हम सभी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं.

June 2, 2020 1069 views
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